


यूजीसी द्वारा लागू की गई “Promotion of Equity Regulations-2026” पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है अदालत का कहना है कि ये प्रावधान प्रारंभिक तौर पर अस्पष्ट हैं और इनके गलत इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करते हैं कानून यह मानकर नहीं चल सकता कि भेदभाव सिर्फ किसी एक ही वर्ग के खिलाफ होगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन रेगुलेशंस को दोबारा तैयार करने के निर्देश दिए हैं
तब तक इनके क्रियान्वयन पर पूरी तरह रोक रहेगी
यह फैसला देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों पर गहरा और दूरगामी प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है


