सरकार ने राज्य में कर्फ्यू को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने 13 जुलाई को सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है. अब सवाल यह है कि इस बार क्या छूट दी गई है. अब उत्तराखंड में शॉपिंग मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी। इसके अलावा अब कुछ पाबंदियों के साथ रेस्तरां और बार सुबह सात बजे से रात नौ बजे के बीच खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट और बार अपनी क्षमता के 50 फीसदी तक ही बैठ सकेंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पहले जैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है.
कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा। टीकाकरण पंजीकरण दिखाने से आपको जाने की छूट मिलेगी।कोरोनावायरस संक्रमणों की संख्या कम हो रही है। इसे देखते हुए शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि सभी को आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट रखना जरूरी है।
अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
वन विभाग के अंतर्गत सभी संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर और वन पार्क और राज्य में स्थित अन्य सुविधाओं को पर्यटन के लिए खोला जा सकता है। हालांकि, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
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