उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। लेकिन सख्ती ज्यादा है। 18 मई तक कर्फ्यू लगा दिया गया है लेकिन नियम सख्त हैं। इसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है। अगर इस सख्ती के बाद भी, कोरोना को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो एक पूर्ण लॉकडाउन होगा। अब हम आपको इस कर्फ्यू के बारे में 13 खास बातें बता रहे हैं। इन नियमों का पालन करना होगा।
- राज्य में राशन और अन्य घरेलू सामान की दुकानें केवल दो दिनों में खुलेंगी। दुकानें 10 मई को दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। उसके बाद 3 दिन यानी 14 मई के अंतराल पर सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी।
- फल सब्जी, दूध, मछली अंडा आदि की दुकानें रोजाना सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम, डाकघर खुले रहेंगे
- होटल, रेस्तरां, ढाबे के किचन खुले हो सकते हैं, केवल घर ले जा सकते हैं, या होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। रेस्तरां में भोजन करना प्रतिबंधित होगा।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया संस्थान खुले रहेंगे।
- पशु आहार की दुकानें, खाद की दुकानें, गैरेज, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि खुले रहेंगे।
- सभी सिनेमा, बैंक्वेट हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क, थिएटर, बाजार, बार और शराब की दुकानें अग्रिम आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेंगी।
- राजनीतिक, समाजशास्त्रीय, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ खुला रहेगा।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने पर स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही, 72 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। गांव में लौटने वाले प्रवासियों को 7 दिनों तक अलगाव में रहना होगा।
- देहरादून, नैनीताल हरिद्वार, रुद्रपुर जैसे मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों पर जाने के लिए आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य कर दी गई है।
- गर्भवती महिलाओं / रोगियों को इलाज के लिए जाते समय वैध आईडी / डॉक्टर के पर्चे / मेडिकल कागजात दिखाने पर आंदोलन की मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा, केवल एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन से आने वाले यात्रियों को वैध टिकट दिखाने पर मंजूरी दी जाएगी।
- प्रशासन ने शादी समारोह को स्थगित करने की सलाह दी है। यदि नहीं बचा है, तो केवल 20 लोगों को उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
- अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे।