देहरादून: परिवहन मंत्रालय ने बदला नियम, चार साल का बच्चा बाइक पर पत्नी के साथ बैठा तो होगा चालान
बच्चों के लिए अब निडर होकर मोटरसाइकिल चलाना महंगा हो सकता है। परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत चार साल से ऊपर के बच्चे को सवारी के तौर पर गिना जाएगा।
मंत्रालय और परिवहन विभाग मोटरसाइकिल या स्कूटर की सवारी को लेकर काफी गंभीर हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, चार साल से बड़े बच्चे को तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं, बच्चे और पत्नी के साथ बैठने जा रहे हैं और बच्चा चार साल से ज्यादा का है तो आपका चालान काटा जा सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194-ए के तहत इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर दो बच्चों को शामिल कर रहे हैं तो भी चालान काटा जा सकता है। दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे ने हेलमेट नहीं पहना है तो 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 180 के तहत अगर ट्रैफिक पुलिस आपको गाड़ी चलाते समय रोक लेती है और ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है। अगर आप डीएल नहीं दिखाते हैं तो आपको 5000 रुपये जुर्माना और तीन महीने की जेल हो सकती है।
डिजिटल मोड की ओर बढ़ा विभाग
परिवहन विभाग तेजी से डिजिटल मोड की ओर बढ़ रहा है। चेकिंग के दौरान भौतिक रूप से डीएल व अन्य दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने दस्तावेज़ एम-ट्रांसपोर्ट या डिजिलॉकर के माध्यम से भी दिखा सकते हैं।
इसके अलावा अब चालान के मामले में पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी पोर्टल के माध्यम से ही लागू की जाएगी। उत्तराखंड परिवहन विभाग के मुताबिक इन नियमों को लागू कर दिया गया है।