समारोह में सौ से ज्यादा लोग तो मुकदमा
देहरादून | सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए शादी, राजनीतिक व सभी धार्मिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके उल्लंघन पर महामारी एक्ट के तहत सकमाद किया जाएगा मुख्यमंत्री के निर्देश पर सोमवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने यह आदेश जिलाधिकारियों को शादी, धार्मिक व होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह आदेश फिलहाल 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
कुंभ क्षेत्र में लागू नहीं
सरकार का यह आदेश हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में लागू नहीं होगा। दरअसल, कुंभ का नोटिफिकेशन 30 अप्रैल तक है और 27 अप्रैल को अंतिम शाही स्नान है। हालांकि, कोरोना केमामले बढ़ने पर कई अखाड़े कुंभ का लागू किया जा रहा है। इसके तहत बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना की 72 घंटें पूर्व की रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य है। बिना मास्क के घूमने पर जुर्माना बढ़ाने का आदेश भी जल्द होगा। एक दिन पहले सीएम ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए जुर्माना राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने के निर्देश दिए थे।
दूसरी बार पकड़े जाने पर किया है। उन्होंने कहा कि राज्यमें कोरोना का प्रसार कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सभी जिलों के समापन का ऐलान कर चुके हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि कुंभ क्षेत्र में 26 फरवरी के आदेश को कड़ाई के साथ एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। पुलिस मुख्यालय शासन के आदेश का इंतजार कर रही है।