धीरे-धीरे राज्य में कोविड का असर कम होता दिख रहा है। पिछले कई दिनों से राज्य की सड़कें सूनी थीं, लेकिन अब धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य होता दिख रहा है. इस बीच ट्रैफिक भी पटरी पर लौटता नजर आ रहा है।
उत्तराखंड की सुनसान सड़कों पर एक बार फिर वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं। कर्फ्यू में ढील के बाद बाहरी राज्यों से भी कई लोग उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं. ऐसे में सरकार की ओर से ट्रैफिक के लिए नया SOP जारी किया गया है। उत्तराखंड की यात्रा करने वालों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है।
अगर आप भी बाहर से उत्तराखंड आ रहे हैं तो इन नियमों को ध्यान से पढ़ें। ऐसे में अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी नागरिकों के लिए 72 घंटे पहले अपनी निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा और साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना भी आवश्यक होगा।
बाहरी राज्यों से आने वाले लोग इस लिंक http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन व निगेटिव रिपोर्ट के उत्तराखंड में नहीं मिलेगी एंट्री ऐसे लोग जो यूपी बॉर्डर से गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी।
लेकिन उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना भी आवश्यक होगा। पंजीकरण के बिना उन्हें राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्फ्यू में ढील के बाद उत्तराखंड के बाहरी राज्यों और उत्तराखंड से भारी राज्यों से बसों और टैक्सियों का संचालन शुरू हो गया है। ऐसे में बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाली सभी बसों और टैक्सियों के चालकों और कंडक्टरों को 72 घंटे पहले निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है।
उत्तराखंड के 5 जिलों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले का कोई भी व्यक्ति यदि पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ता है तो सभी यात्रियों को अपनी नेगेटिव आरटीपीसीआर या आरएटी नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इन 5 जिलों से पहाड़ी जिलों में जाने वाले लोगों को बिना रिपोर्ट निगेटिव एंट्री नहीं मिलेगी।