उत्तराखंड में अब शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, गाइडलाइंस जारी
उत्तराखंड में अब कर्फ्यू के दौरान शाम पांच बजे तक दुकान खुलेगी। ये आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान 9 जून से 14 जून तक बुधवार, शुक्रवार और सोमवार को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे।
हालांकि, इस अवधि के दौरान सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, तैराकी पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार और इनसे जुड़ी सभी गतिविधियां अगले आदेश तक बंद रहेंगी।
कर्फ्यू अवधि के दौरान 12 व 13 जून को नगर निगम सभी सार्वजनिक स्थानों, रिहायशी इलाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, बाजारों और सब्जी मंडियों में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम चलाएगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत Amazon, Flipkart, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की होम डिलीवरी की अनुमति है।