राज्य में शादी में शामिल हो सकेंगे दो लोग
- कंटेनमेंट जोन से बाहर की शादियों के लिए शर्त लागू
- मेहमानों को कोरोना के नियमों का भी करना होगा पालन
प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए, शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या फिर निर्धारित कर दी गई है। सरकार ने अब कंटेनमेंट जोन से बाहर होने वाली शादियों में अधिकतम दो सौ लोगों के शामिल होने की सीमा निर्धारित कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर होने वाली शादियों और समारोह में अब अधिकतम दो सौ लोग ही शामिल हो पाएंगे।
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इसके लिए भी सभी को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना होगा। इससे पहले पिछले साल अक्तूबर तक शादियों के लिए सौ की संख्या निर्धारित की गई थी। लेकिन इस शर्त की समय सीमा खत्म हो चुकी थी। मुख्य सचिव ने कहा है कि उक्त शर्ते फिलहाल अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रखी गई हैं, हालात की समीक्षा के बाद नए आदेश जारी किए जाएँगे। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को बैशाखी पर्व पर शादियों का जबरदस्त साया है। उक्त सभी शादियों में अब मेहमानों की संख्या सीमित रहेगी।
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