कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र जारी कर 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से जारी पत्र में राज्य सरकार को कंटेनमेंट जोन में सख्ती से कार्रवाई करने को कहा गया है. गृह मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन को लेकर 25 अप्रैल को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे.
जिन्हें सख्ती से लागू करने से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दक्षिण और उत्तर पूर्वी कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर कोरोना के नए मरीजों और सक्रिय मामलों में कमी आई है।
वर्तमान में भले ही कोरोना संक्रमित मामले कम हो रहे हैं, लेकिन सक्रिय मामले अधिक हैं। जिससे कोरोना रोकथाम के उपायों का अनुपालन 30 जून तक जारी रखें। कंटेनमेंट जोन में जिला प्रशासन के माध्यम से पहले की तरह सख्त कार्रवाई की जाए। जिससे संक्रमण को कम किया जा सके। जिला प्रशासन स्थानीय स्थिति को देखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों को लागू करने के आदेश जारी कर सकता है।