उत्तराखंड सरकार ने कर्फ्यू में ढील दी अब ये दुकानें भी खुलेंगी, पढ़ें नई गाइडलाइन
उत्तराखंड सरकार ने 15 जून तक कर्फ्यू की गाइड लाइन में संशोधन किया है। अब उत्तराखंड में खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर, कांच की दुकानें, साइकिल स्टोर, औद्योगिक, मशीनरी मोटर पार्ट्स की दुकानें, क्रॉकरी की दुकानें, होजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स , इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर, पेंट, सेनेटरी, स्टोन, बढ़ई, फर्नीचर और लकड़ी व्यापारी की दुकानें 8 जून और 11 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेंगी। सभी माल वाहनों को माल लोड करने या अन्य लोड करने की अनुमति दी जाएगी और समस्त होलसेल रिटेलर दुकानों के गोदामों में सामान को लोड करने की अनुमति होगी।
उत्तराखंड में कर्फ्यू के दौरान पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकानें 8 जून से 15 जून तक सुबह 8:00 बजे से सुबह 12:00 बजे तक खुली रहेंगी। 9 जून और 14 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक राशन की दुकानें और किराने का सामान और जनरल स्टोर खुलेंगे। स्टेशनरी और किताब की दुकानें 9 जून और 14 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगी।
खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, रेडीमेड वस्त्र, दर्जी की दुकानें, चश्मे की दुकानें, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकानें और ड्राई क्लीनर की दुकानें 11 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी।
फोटोकॉपी की दुकानें, लकड़ी व्यापारी की दुकानें 9 जून 2021 को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेंगी।
9 जून, 11 जून और 14 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा। आपको टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण दिखाना होगा। राज्य में सरकार को सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो शादी समारोह का आयोजन न करें। इसके बावजूद यदि विवाह समारोह को स्थगित करना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इन सभी को आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट एक साथ लानी होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।