उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू अब रात नौ बजे से लागू करने का फैसला किया है। पूरे राज्य में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू होगा। वहीं, देहरादून नगर क्षेत्र में शनिवार और रविवार को कोविड कर्फ्यू रहेगा।
तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ रावत की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शनिवार को यह आदेश किए हैं। अभी राज्य में रात साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाया था, लेकिन कोरोना संक्रमण मे कोई कमी नहीं आई है।
इस वजह से सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े हैं और कर्प्यू की अवधि को अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है। सरकार ने कुंभ क्षेत्र को छोड़कर सभी जिलों में रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू, जबकि देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार व रविवार को भी कर्फ्यू लगाया है।
फिलहाल यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। दून में सरकारी कार्यालय शनिवार को खुले रहेंगे दून जिले में वीकेंड साप्ताहिक कर्फ्यू के बावजूद आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय व संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों पर वीकेंड साप्ताहिक कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा।
कोरोना संक्रमण का बढ़ना चिंता का विषय है। सरकार की पहली प्राथमिकता आम लोगों के जीवन की सुरक्षा करना है। सभी लोगों को जागरूक रहते हुए कोविड के नियमों का पालन करना होगा। अफसरों को राज्य की सीमाओं पर कड़ी चौकसी के निर्देश दिए हैं। संक्रमित राज्यों से आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी। -तीरथ रावत, मुख्यमंत्री
65 साल से अधिक उक वाले बाहर न घूमें
सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनावश्यक बाहर नहीं घूमने की भी सलाह दी है।
- विवाह-समारोह से लौट कर लोग आपने घरों को जा सकेंगे
- सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों से घर जाने के लिए भी रियायत
- जिन संस्थानों में रात्रि पाली में काम होता है, उन्हें जाने की छूट
- बस, ट्रेन, हवाई जहाज से आने वाले आपने गंतव्यों तक जा सकेंगे
- उद्योगों में रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाले आवाजाही कर सकेंगे
- होटलों से होम डिलीवरी हो सकेगी
- राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपात परिचालन को व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही
- मालवाहक वाहनों की यात्रा और इसमें लगे व्यक्तियों को छूट