Sunday, June 1, 2025
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जिला प्रशासन का एक और बड़ा एक्शन, कूटरचित विक्रय पत्र से विक्रीत भूमि पर बने पट्रोलपम्प का लाईसेंस निरस्तः रातोंरात जड़ा ताला

डीएम का सख्त एक्शन, 356 वर्ग मी0 भूमि सरकार में निहीत,

10 वर्षों से संचालित किया जा रहा था पट्रोलपम्प,

जिला प्रशासन के अनवरत प्रहार धड़ाधड़ जारी,

भूमाफियाओं पर बड़ी कार्यवाही फर्जी विक्रीत पत्र से विक्रय सरकारी भूमि पर प्र्रशासन ने लिया कब्जा।

जिलाधिकारी सविन बसंल के सख्त एक्शन निरंतर जारी है। अवैध को वैध नही सीधे विघ्वंस करता जिला प्रशासन देहरादून। जिला प्रशासन देहरादून द्वारा एक और बड़ा एक्शन लेते हुए कूटरचित विक्रय पत्र से विक्रीत भूमि पर बने पट्रोलपम्प का लाईसेंस निरस्तः रातोंरात ताला जड़ दिया है। पिछले जनता दर्शन में डीएम के सम्मुख मसला उठा था, जिस पर डीएम ने जांच कराते हुए कार्यवाही लाईसेंस निरस्त तथा भूमि को सरकार में निहित करने की कार्यवाही की गई है। प्रेमनगर ठाकुरपुर आरकेेडिया ग्रांट में फर्जी विक्रय पत्रों से विक्रीत भूमि पर बने पैट्रोलपम्प का लाईसेंस निरस्त करते हुए भूमि को सरकार में निहित कर दिया गया है। जिला प्रशासन की जांच उक्त भूमि जो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए आवंटित की गई थी उस पर पैट्रोलपम्प संचालित किया जा रहा था। प्रेमनगर क्षेत्रवासियों द्वारा अपने संयुक्त शिकायती पत्र में शिकायत की गई थी कि थी सरकारी भूमि पर फर्जी विक्रीत पत्र के माध्यम से भूमि पर पट्रोलपम्प संचालित किया जा रहा है। डीएम ने कराई जांच तो हुआ खुलाशा डीएम के सम्मुख मामला आया था जिसमें शिकायतकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में आरकेडियाग्रान्ट, नॉनजेड-ए, खसरा नं0 191 में संचालित केसरी फिलिंग स्टेशन (पैट्रोल पम्प) प्रेमनगर ठाकुरपुर रोड़, देहरादून के सम्बन्ध में जिलापूर्ति अधिकारी देहरादून एवं उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून की संयुक्त जांच में पाया गया कि उक्त स्थल पर संचालित पैट्रोल पम्प खसरा नं0-192 में संचालित है जबकि पैट्रोल पम्प जिस व्यक्ति श्री चरणजीत भाटिया पुत्र स्व० केशर सिंह भाटिया का फर्जी कूटरचित विक्रय पत्र खसरा नं0-191 का है और वर्तमान में उक्त भूमि अपने पुत्र गगन भाटिया को उपहार में दे दी गयी है।
कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर नॉनजेड-ए खेवट में हुए दाखिल खारिज का इन्द्राज जांच करने के बाद न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशा०) द्वारा वादीगण के वाद में पारित निर्णय 24-10-2024 में वाद संख्या-46/2010-11 अन्तर्गत धारा 34 एल०आर० एक्ट (नॉन०जेड०ए०), चरनजीत भाटिया बनाम केदारनाथ मौजा आरकेडियाग्रान्ट में पारित आदेश दिनांक 30-08-2011 निरस्त करते हुए भूमि खेवट संख्या 1/1 के खाता संख्या-07 पर खसरा नंम्बर 191 मि०, रकबा 356 वर्ग मीटर भूमि पर से चरनजीत भाटिया का नाम खारिज कर पूर्व की भाँति मिल्कियत सरकार आबादी रिफ्यूजी कैम्प का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून एवं उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच आख्या 17-03-2025 तथा न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशा०), देहरादून द्वारा पारित निर्णय/आदेश 24-10-2024 के क्रम में जिलाधिकारी देहरादून ने उप प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 25 निम्बूवाला, गढ़ी कैन्ट, देहरादून को इस कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या-31/परि०लि0-2014, 07-02-2014 को निरस्त कर दिया गया है

Ankur Singh
Ankur Singhhttps://hilllive.in
Ankur Singh is an Indian Journalist, known as the Senior journalist of Hill Live
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