आरोप प्रत्यारोप बीच न्यायिक समाधान तक सम्पति कुर्क; ली गई प्रशासनिक कब्जे में रेडक्रास पदाधिकारी विवाद प्रकरण में जिला प्रशासन ने दोनो पक्षों को 30 दिसम्बर 2025 को न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मजिस्टेªट में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से बीएनएसएस 164(1)165 नोटिस जारी करते हुए पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रशासन द्वारा न्यायायिक समाधान तक सम्पति प्रशासनिक कब्जे में ले ली है। दोनों ही पक्ष रेडक्रास समिति के सचंालन पर उग्रदावा कर रहे हैं, जिसे दृष्टिग्त रखते हुए प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए कदम उठाते हुए सम्पति को प्रशासनिक कब्जे में ले लिया है जिला प्रशासन को उप निरीक्षक थाना रायपुर, देहरादून द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित भारतीय रेडक्रॉस समिति, राज्य शाखा, देहरादून (डाण्डा लखौण्ड) के कार्यालय को लेकर दो पक्षों के मध्य अध्यक्ष एवं महासचिव पद तथा कार्यालय के कब्जे व स्वामित्व को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 12.12.2025 को चौकी मयूर विहार, थाना रायपुर में अंकित कराई गई सूचना में अवगत कराया कि प्रथम पक्ष डा० नरेश चौधरी, व बी०एम० मिश्रा एवं द्वितीय पक्ष ओंकार बहुगुणा व हरीश चन्द्र शर्मा दोनों पक्ष स्वयं को भारतीय रेडक्रॉस समिति, राज्य शाखा, देहरादून का अध्यक्ष/सचिव बताते हुए कार्यालय पर अपना-अपना कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। मौके की जांच में उप निरीक्षक द्वारा बीट सूचना में अंकित तथ्य सही पाए गए। दोनों पक्षों द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, तथापि किसी भी पक्ष द्वारा कार्यालय/सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा वास्तविक कब्जे के ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि विवाद का मूल कारण कब्जा/स्वामित्व है तथा दोनों पक्षों के प्रयासों से शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। यह प्रकरण धारा 164 (1) बीएनएसएस के अंतर्गत शांति व्यवस्था से संबंधित पाया गया जिला प्रशासन ने परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, धारा 164 (1) बीएनएसएस के अंतर्गत दोनों पक्षों/प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रतिवादीगणों को निर्देशित किया गया है कि वे 30 दिसम्बर 2025 को प्रातः 11 बजे न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर, देहरादून में उपस्थित होकर प्रश्नगत सम्पत्ति/भारतीय रेडक्रॉस समिति, राज्य शाखा, देहरादून (डाण्डा लखौण्ड) के कार्यालय के वास्तविक कब्जे के संबंध में अपने-अपने दावे, दस्तावेजी साक्ष्य एवं लिखित कथन स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। वाद के निस्तारण तक विवादित कार्यालय को धारा 165 बीएनएसएस के अंतर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया जाता है तथा इसकी सुपुर्दगी थानाध्यक्ष, रायपुर को दी जाती है


